एनपीएस के टियर-1 व टियर-2 खातों को समझें
एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के अंतर्गत दो प्रकार के खाते होते हैं- टियर-1 (इससे मैच्योरिटी से पहले पैसे नहीं निकाल सकते) और टियर-2 (इस खाते से निकासी कर सकते हैं)। टियर-1 खाते के अंतर्गत आपको निम्नतम 500 रुपये प्रति माह या 6,000 रुपये वार्षिक का भुगतान 60 वर्ष की आयु तक करना पड़ता है।
60 वर्ष की आयु पर पहुंचने से पहले इस खाते से पैसे को नहीं निकाला जा सकता। टियर-2 में इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है। आप जब भी जितना चाहें उतने पैसों का निवेश कर सकते हैं और जब तक आप एक निश्चित न्यूनतम राशि रखते हैं, तब तक आप टियर-2 खाते से आपकी आवश्यकता के अनुसार पैसा निकालने के लिए स्वतंत्र हैं।
लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक व्यक्ति केवल तभी एक टियर-2 खाता खोल सकता है जब उसके पास एक चालू टियर-1 खाता हो। टियर-1 एक मूलभूत पेंशन खाता है जिसमें पैसा निकालने की सीमाएं हैं, टियर-2 एक स्वैच्छिक बचत विकल्प है जिसमें से एक व्यक्ति अपनी मर्जी से पैसा निकाल सकता है। रिटायरमेंट सेविंग के लिए एनपीएस एक अच्छा विकल्प है।